Bribery Case: CBI Court ने Subhash Chand की Bail याचिका खारिज की, कहा Charge Sheet आधार नहीं

By अभिनय आकाश | Jul 30, 2026

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वत के मामले में गिरफ़्तार सुभाष चंद की दूसरी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी है। गिरफ़्तारी के समय वे द्वारका में दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज के तौर पर तैनात थे। चंद को एक व्यक्ति से नारकोटिक्स मामले में न फंसाने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। आरोपी ने इस आधार पर रेगुलर ज़मानत मांगी थी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है।

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कोर्ट ने यह भी बताया कि आरोपी जिस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था, वह भी बरामद नहीं हो सका। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के तौर पर, चाहे वह सस्पेंड हो या न हो, आरोपी समाज में एक प्रभावशाली पद रखता है। इसलिए, यह आशंका कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें से कुछ उसके सहकर्मी/अधीनस्थ भी हैं, निराधार है। अतः, आरोपी को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण हैं और इसे दंडात्मक नहीं कहा जा सकता।

उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज की जाती है, न्यायालय ने आदेश दिया। जमानत याचिका पर बहस के दौरान, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जो अनुमान और अटकलों पर आधारित है, और केवल इस आरोप पर आधारित है कि आरोपी द्वारका स्थित एंटी-नारकोटिक्स सेल का प्रभारी था, जहां सह-आरोपी उसके पर्यवेक्षण में थे।

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