By अभिनय आकाश | Apr 30, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के मुख्य प्रधान सचिव केएम अब्राहम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने अब्राहम द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई, केरल सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर अब्राहम की अपील में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा है।
सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पहले इस मामले की जांच की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी जांच को अविश्वसनीय पाया और कहा कि इससे "लोगों में विश्वास पैदा नहीं होगा।" नतीजतन, उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने तिरुवनंतपुरम में जांच आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश के 2017 के फैसले की आलोचना की, जिन्होंने अब्राहम के खिलाफ मूल शिकायत को खारिज कर दिया था।