दिल्ली शराब नीति मामले में Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत मिलते ही AAP कार्यालय में मनाया गया जश्न, देखें वीडियो

By रेनू तिवारी | May 10, 2024

अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत: शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) कार्यालय के बाहर जश्न मनाया गया। हर्षित समर्थक एकत्र हुए और केजरीवाल और आप के समर्थन में नारे लगाए।

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 न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी जा रही है और उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण कर जेल वापस जाना होगा। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि अंतरिम जमानत 5 जून तक दी जाए - 4 जून को वोटों की गिनती के एक दिन बाद।


केजरीवाल की जमानत का AAP के लिए क्या मतलब है?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केजरीवाल अब तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकेंगे और मौजूदा लोकसभा चुनावों में सक्रिय रूप से शामिल हो सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जैसे-जैसे चुनावी लड़ाई तेज होती जा रही है, केजरीवाल की जमानत उन्हें आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी खेमे में उसके सहयोगियों के प्रचार प्रयासों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय राजधानी में आम चुनाव के छठे चरण के लिए 25 मई को होने वाला मतदान काफी महत्व रखता है, जिसमें आप 4 सीटों पर जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

इससे पहले मंगलवार को पीठ ने केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था। हालाँकि, यह भी कहा गया था कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने शीर्ष अदालत में उनकी जमानत का विरोध किया था, जो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन रही थी। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में पीठ से कहा था कि केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहा है।

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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामला

यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

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