By अभिनय आकाश | Dec 02, 2021
कोविड गाइडलाइन को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र के बीच नया विवाद सामने आया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की अलग से जारी कोविड संबंधी गाइडलाइन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को हाल ही में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए उसकी नई गाइडलाइंस केंद्र से अलग हैं, इसलिए उसे अपने नियमों को केंद्र की तर्ज पर पंक्तिबद्ध करना होगा, ताकि पूरे देश में गाइडलाइंस को समान तरह से लागू किया जा सके। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती ने पहले तो राज्य द्वारा अपने दिशानिर्देशों में "संशोधन या संशोधन" नहीं करने की बात कही। बाद मे आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया कि आज दोपहर तक कुछ प्रतिबंधों में संशोधन के साथ "कुछ बदलाव हो सकते हैं।
केंद्र व राज्य के गाइडलाइन
1.) मुंबई हवाई अड्डे पर सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण, चाहे वह किसी भी देश का हो। केंद्र ने इस तरह के परीक्षण को केवल "जोखिम में" देशों के लोगों के लिए अनिवार्य किया है।
2.) आगमन पर निगेटिव रिपोर्ट वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य 14-दिवसीय होम क्वारंटीन। केंद्र ने सात दिन निर्दिष्ट किए थे।
3.) मुंबई में उतरने के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण, आगे की यात्रा एक निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के अधीन है। केंद्र के पास ऐसा कोई मानदंड नहीं है।
4.) अन्य राज्यों से महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन के बावजूद यात्रा की तारीख से 48 घंटे पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता।
केंद्र ने नहीं जारी की ऐसी कोई गाइडलाइन