By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 29, 2026
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं और ये एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे।
नए नियमों के तहत ठोस कचरे के स्रोत पर ही चार-स्तरीय पृथक्करण अनिवार्य कर दिया गया है और भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वालों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां परिभाषित की गई हैं। अपशिष्ट पृथक्करण के लिए चार श्रेणियां हैं: गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट।