By अभिनय आकाश | Jul 31, 2026
सरकार द्वारा जारी किन दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण माना जाए, इस पर चल रही बहस के बीच, केंद्र ने गुरुवार को संसद को बताया कि केवल भारतीय नागरिक ही भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के पात्र हैं। साथ ही, उसने यह भी दोहराया कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने को विनियमित करने के लिए जारी किया जाता है, हालांकि उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है या नहीं। राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत, एक स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उचित सत्यापन के बाद जारी किया जाता है।
केंद्र सरकार का कहना है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही भारतीय पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं।
मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 9 और 11 के साथ-साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और 11 तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के प्रावधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देते हैं। संदर्भ के लिए, नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, कोई भारतीय नागरिक जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है। परिणामस्वरूप, ऐसे व्यक्ति का भारतीय पासपोर्ट अमान्य हो जाता है और उसे सरेंडर करना आवश्यक होता है। कीर्ति वर्धन सिंह के जवाब से यह स्पष्ट है कि केवल भारतीय नागरिक ही पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, पासपोर्ट होने से किसी को स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती है। फिर भी, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है या नहीं।