By अभिनय आकाश | Dec 20, 2025
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सर तन से जुदा वाला नारा अब भारत में नहीं चलेगा। कोर्ट ने ये टिप्पणी मौलाना तौकीर रजा मामले में चल रही सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने सख्त लहजे में यह साफ कर दिया है कि इस तरह की नारेबाजी किसी तरह से इंसाफ का प्रतीक नहीं मानी जा सकती। भारत में सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से ही हर सब कुछ चलेगा। यानी भारत के कुछ मौलाना जिस तरह से इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ का बीज बो रहे थे, अब वो नहीं चलने वाला। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि इस तरह के नारे का प्रयोग न केवल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य) के तहत दंडनीय है बल्कि यह इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत के भी खिलाफ है।
कोर्ट के मुताबिक सर तन से जुदा जैसे नारे भारत की जो संप्रभुता है और अखंडता है उसके लिए सीधी चुनौती है। यह नारा भारतीय कानून व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून को है। भीड़ को नहीं। बरेली हिंसा मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की कि धारा 163 के बावजूद भीड़ जुटना, पुलिस पर हमला करना और हिंसा फैलाना यह गंभीर अपराध हैं। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के नारे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि कानून को चुनौती हैं।
अदालत ने कहा केस डायरी में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि याचिकाकर्ता उस गैर कानूनी सभा का हिस्सा था जिसने ना केवल आपत्तिजनक नारा लगाया बल्कि पुलिसकर्मियों को घायल किया, निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उसे मौके से गिरफ्तार किया गया, इसलिए उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में आगे कहा, ‘‘आमतौर पर हर धर्म में नारे लगाए जाते हैं, लेकिन ये नारे ईश्वर के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लगाए जाते हैं।