By अभिनय आकाश | Aug 26, 2019
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को हिरासत में लिए जाने के, सुनवाई अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम के वकील से कपिल सिब्बल ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भानुमति की बेंच के सामने उठाया। जस्टिस भानुमति ने कहा कि चीफ जस्टिस के आदेश के बाद याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।