नयी दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद से गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल राहत नहीं मिल पाई है। जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने केस के बिना लिस्टिंग हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है। चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी। इसके बाद चिदंबरम के 11 वकीलों की टीम सीजेआई के कोर्ट में पहुंची, जहां अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी। हालांकि मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद चिदंबरम की टीम सीजेआई के समक्ष मसले को नहीं रख पाई। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई तय की गई है।
उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी। रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने चिदंबरम के वकील को बताया कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में सुनवाई शुक्रवार को तय की है। रजिस्ट्रार (न्यायिक) की तरफ से संदेश मिलने के थोड़ी देर बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की अगुवाई में वकीलों की टीम ने विमर्श कक्ष में संक्षिप्त चर्चा की और उसके बाद शीर्ष अदालत के परिसर से बाहर चले गए। बता दें किकांग्रेस पार्टी लगातार चिदंबरम के साथ खड़ी नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने चिदंबरम को बेहद सम्मानित सांसद और जनप्रतिनिधि बताया तो राहुल गांधी ने भी उनके समर्थन में ट्वीट किया।