कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार का फैसला, क्रिसमस और नववर्ष पर नहीं होंगी पार्टियां

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 24, 2020

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर सार्वजनिक पार्टियों पर रोक लगाई गई है। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस द्वारा इस संबंध में उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने हालांकि स्पष्ट किया कि इस दौरान पर्यटकों के आने और होटलों में ठहरने या कहीं भी घूमने पर कहीं कोई रोक नहीं है। कौशिक ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और कुछ चीजों पर छूट नहीं दी जा सकती। 

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उन्होंने कहा कि प्रतिदिन प्रदेश में 500 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी क्रिसमस और नववर्ष पर पार्टियों को रोकने के लिए नैनीताल में रात्रि कर्फ्यू के जिला निगरानी समिति के सुझाव पर अमल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के कारण ही फिलहाल लंदन से आने वाली उड़ाने रद्द कर दी गयी हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि क्रिसमस और नववर्ष पर केवल पार्टियां करने पर ही पाबंदी रहेगी और बाकी चीजें जैसे यहां आने, होटलों में ठहरने और कहीं भी बेरोकटोक जाने की आजादी होगी। कौशिक ने विपक्ष की इस चिंता को भी खारिज कर दिया कि होटल व्यवसायियों के व्यापार पर पार्टियों के आयोजन पर पाबंदी का बुरा असर पड़ेगा और कहा कि होटलों की बुकिंग रद्द नहीं होंगी।

उन्होंने कहा कि जिन पर्यटकों ने होटलों में अपनी बुकिंग कराई हैं, वे आराम से यहां आकर ठहर सकते हैं और जहां चाहे घूमने जा सकते हैं। इससे पहले, कांग्रेस सदस्य प्रीतम सिंह ने कहा कि महामारी के कारण होटल, रेस्तरां और ढाबों की स्थिति पहले से ही दयनीय है जबकि क्रिसमस और नववर्ष पर पार्टियों के आयोजन पर रोक के प्रशासन के आदेश से उन्हें और नुकसान होगा। 

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उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार के पर्यटन मंत्री पर्यटकों को उत्तराखंड आने का निमंत्रण देते हैं और दूसरी ओर प्रशासन क्रिसमस और नववर्ष की पार्टियों पर रोक का आदेश जारी करता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देहरादून जिला प्रशासन ने देहरादून और मसूरी समेत पूरे जिले में क्रिसमस और नववर्ष पर होटलों, बार, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक कार्यक्रम एवं पार्टियों के आयोजन पर रोक लगा दी है।

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