नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक्शन: Indigo के संकट पर तत्काल उपाय, विमानन कंपनी ने पूर्ण रिफंड की पेशकश की

By अंकित सिंह | Dec 05, 2025

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों, विशेष रूप से इंडिगो को, उड़ान कार्यक्रमों में गंभीर व्यवधान को दूर करने और बिना किसी देरी के सेवाओं को स्थिर करने के लिए तत्काल उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। जनता को होने वाली समस्याओं का समाधान करने और विशेष रूप से इंडिगो पर सेवा स्थिरता बहाल करने के लिए दो आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है, "उम्मीद है: आज आधी रात तक सभी उड़ान कार्यक्रम स्थिर हो जाएँगे और सामान्य होने लगेंगे; अगले कुछ दिनों में पूर्ण सेवाएँ और स्थिरता वापस आ जानी चाहिए; यात्री इंडिगो और अन्य द्वारा स्थापित सूचना प्रणाली के माध्यम से घर बैठे देरी, यदि कोई हो, पर नज़र रख सकते हैं; उड़ान रद्द होने की स्थिति में इंडिगो टिकटों के लिए स्वचालित रूप से पूर्ण धनवापसी सुनिश्चित करेगा।"

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सतर्क है और सभी हितधारकों के साथ लगातार परामर्श कर रही है। बयान में आगे कहा गया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा शुक्रवार को घोषित नियमों में छूट सहित, उड़ानों के समय को बहाल करने और जनता की समस्याओं को कम करने हेतु स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएँगे। 

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पूर्ण रिफंड की पेशकश

पूरे भारत में चल रही उड़ानों के व्यवधान के बीच, इंडिगो ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 5 से 15 दिसंबर के बीच रद्द की गई सभी उड़ानों के लिए पूर्ण धनवापसी की पेशकश करेगी, जो भुगतान के मूल तरीके से स्वचालित रूप से संसाधित हो जाएगी। एक्स पर एक पोस्ट में, एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसने इस अवधि के दौरान रद्दीकरण या पुनर्निर्धारण पर पूरी छूट प्रदान की है और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए, हवाई अड्डों पर भोजन और नाश्ते के साथ-साथ हजारों होटल के कमरे और भूतल परिवहन विकल्पों की व्यवस्था की गई है। 

इससे पहले आज, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने उड़ान संचालन को स्थिर करने और यात्रियों की परेशानी को कम करने में मदद के लिए इंडिगो एयरलाइंस को विशिष्ट क्रू ड्यूटी नियमों से एक बार की अस्थायी छूट प्रदान की। नियामक ने कहा कि यह छूट 0000-0650 बजे तक नाइट ड्यूटी के प्रावधानों और संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नागरिक उड्डयन आवश्यकताएँ धारा 7 श्रृंखला J भाग III संशोधन 2, चरण-II के तहत रात्रि संचालन पर प्रतिबंधों को कवर करती है, जो एयरलाइन के A320 बेड़े पर लागू है और 10 फरवरी, 2026 तक वैध है।

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