By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 08, 2026
नयी दिल्ली, सात अगस्त भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत मध्यस्थता का वैश्विक केंद्र न बन सके। सीजेआई ने कहा कि ‘मध्यस्थता अधिनियम, 2023’ ने पहली बार विवाद सुलझाने के इस वैकल्पिक तरीके के लिए एक अलग कानूनी ढांचा तैयार किया है। साथ ही, संस्थान अब जटिल और सीमा-पार मध्यस्थता के मामलों को उसी भरोसे के साथ संभालने में सक्षम हो रहे हैं, जैसा भरोसा दुनिया भर में वाणिज्यिक विवाद सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पक्ष दिखाते हैं।
जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसे देखते हुए सिर्फ विवाद सुलझाने का पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना ही काफी नहीं है; बल्कि यह जरूरी है कि हम इसे एक ऐसे अत्याधुनिक ढांचे में बदलें जो हमारी जबरदस्त विकास दर के साथ कदम मिलाकर चल सके।” उन्होंने आगे कहा, “इसलिए, यह खुशी की बात है कि भारत में ऐसे संस्थान आकार लेने लगे हैं, जो इस लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हैं। साथ ही, यह मानने की पूरी वजह है कि वे उसी भरोसे के साथ जटिल और सीमा-पार मध्यस्थता में मदद कर सकते हैं, जैसा भरोसा अंतरराष्ट्रीय पक्ष दुनिया भर में वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने में दिखाते हैं।” सीजेआई ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें “पूरी उम्मीद” है कि कानूनी बिरादरी विवाद सुलझाने के मौजूदा वैकल्पिक तंत्र को और मजबूत करेगी तथा “भारत को दुनियाभर में इस क्षेत्र के असली अगुआ देशों में अपनी जगह बनाने में मदद करेगी”।