By अंकित सिंह | Mar 06, 2023
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित किया है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ्री भी नहीं देनी होगी। इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा। सभी जनपदों के आरटीओ को यह निर्देश भेजा जा चुका है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहन को खरीदा जाता है तो यह छूट 5 साल तक मान्य होगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के अर्थ के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अनुसार, EV इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करने वाले सभी ऑटोमोबाइल को संदर्भित करता है जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं। इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यूपी सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।