By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 02, 2021
नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा वैरिएबल कैपिटल कंपनी (वीसीसी) पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में आईएफएससी में कोष प्रबंधन गतिविधियों के लिये वीसीसी जैसा कानूनी ढांचा अपनाने की सिफारिश की है। पूर्व कौशल विकास सचिव के पी कृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोष प्रबंधन को लेकर एक इकाई के रूप में वीसीसी की व्यवहार्यता और उपयुक्तता पर विस्तार से गौर किया। आईएफसीए ने एक बयान में कहा कि वित्तीय सेवा परिवेश में कोष प्रबंधन गतिविधियां महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।
समिति ने आईएफएससीए चेयरमैन इंजेती श्रीनिवास को सौंपी रिपोर्ट में ब्रिटेन, सिंगापुर, आयरलैंड और लक्जमबर्ग जैसे क्षेत्रों में वीसीसी या उसके समरूप संस्थानाओं की विशेषताओं का आकलन किया।
बयान के अनुसार परंपरागत रूप से, भारत में कोष तीन प्रकार की इकाइयों के माध्यम से जुटाये जाते हैं। ये हैं... कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित सीमित जवाबदेही वाली कंपनियां, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम के तहत सीमित देयता भागीदारी, और भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत आने वाले न्यास। इसमें कहा गया है कि समिति ने आईएफएससी में कोष प्रबंधन गतिविधियों के लिये वीसीसी जैसे कानूनी ढांचे को अपनाने की सिफारिश की है।