Stray Dogs केस में Maneka Gandhi की Ajmal Kasab से तुलना, Supreme Court बोला- उसने भी अवमानना नहीं की

By अभिनय आकाश | Jan 20, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने से परहेज किया, जिन्होंने आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित उसके आदेशों की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारी की बेंच ने कहा कि पूर्व मंत्री ने हर तरह की टिप्पणियां की हैं और अदालत की अवमानना की है। बेंच ने उदारता दिखाते हुए कहा कि वह अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू नहीं कर रही है। न्याय मूर्ति मेहता ने मेनका गांधी के वकील से यह भी पूछा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या को खत्म करने के लिए बजट में कितना आवंटन कराने में मदद की थी। मेनका गांधी ने अभी तक इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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रामचंद्रन ने जवाब दिया कि वह आतंकवादी अजमल कसाब की ओर से भी पेश हो चुके हैं और बजट आवंटन एक नीतिगत मामला है। न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, अजमल कसाब ने अदालत की अवमानना ​​नहीं की, लेकिन आपके मुवक्किल ने की है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक मामले की सुनवाई जारी थी। अदालत ने पिछले पांच वर्षों से आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के लागू न होने पर भी चिंता जताई।

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