By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 06, 2021
नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) और न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी (नोएडा) के खिलाफ कथित रूप से बाजार में मजबूत स्थिति के दुरूपयोग की शिकायतोंको खारिज कर दिया है। आदेश जारी करते हुए सीसीआई ने कहा कि उसे उम्मीद है, जीएनआईडीए और नोएडा प्राधिकरण शिकायतों में उठाये गये मुद्दों पर प्रतिकूल रुख रखे बिना विचार करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। आयोग ने निजी रियल एस्टेट कंपनियों का शीर्ष निकाय क्रेडाई और रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की तीन शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।
क्रेडाई (कान्फेडरेश्न ऑफ रियल एस्टैट डेवलपर्स एसोसएिशन ऑफ इंडिया) की पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई ने जीएनआईडीए और नोएडा के खिलाफ शिकायत की थी। वहीं सुपरटेक ने जीएनआईडीए के खिलाफ शिकायत की थी। चाई मई के अपने आदेश सीसीआई ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है।
आयोग ने कहा कि वह रियल एस्टेट क्षेत्र की स्थिति और परियोजनाओं को पूरा करने में कंपनियोंद्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों से अनजान नहीं है। इन कठिनाइयों में कुछ पूरी तरह से उनके नियंत्रण से परे हैं। आदेश में कहा गया है, ‘‘आयोग को उम्मीद हैकि नोएडा और जीएनआईडीए प्राधिकरणउठाए गए मुद्दों पर गैर-प्रतिकूल तरीके से कंपनियों और उसके प्रतिनिधि निकाय क्रेडाई के साथ बैठक बुलाकर विचार करेंगे, ताकि डेवलपरों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक कठिनाइयों का पता लगाया जा सके और उसका जल्द -से- जल्द समाधान किया जा सके।