चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता, बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर SC ने की सख्त टिप्पणी

By अभिनय आकाश | Jun 20, 2023

पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की खिंचाई की और कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

इसे भी पढ़ें: Yes Milord! SC ने दिया यात्री के सामान से जु़ड़ा बड़ा फैसला, HC ने फेसबुक को बंद कराने की बात क्यों कही? TV डिबेट व सोशल मीडिया पर कोर्ट सख्त, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दे सकता है। आप उच्च न्यायालय से समय मांगें। इसके जवाब में अधिवक्ता ने कहा कि हमने 13 जून के आदेश के खिलाफ गुहार लगाई है और कृपया इसे कल ले लें। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य के कानूनी सलाहकारों के साथ बैठक करने के बाद चुनाव निकाय और राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया।  

प्रमुख खबरें

Iran के Supreme Leader Khamenei का बड़ा ऐलान, एकजुट होकर दुश्मन की साजिश को करें फेल

TMC में बगावत पर Mahua Moitra का हमला, बोलीं- हिम्मत है तो Resign देकर चुनाव लड़ें

Vanakkam Poorvottar: भागते हैं घुसपैठिये, भगाने वाला चाहिए, Bangladeshi Infiltrators के बीच हड़कंप, देशभर में चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई

Pakistan Motorway Gang-Rape Case: लाहौर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर, दोनों दरिंदों को मिलेगी फांसी