विवादित पादरी बजिंदर यौन उत्पीड़न और रेप केस में दोषी करार, 1 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान

By अभिनय आकाश | Mar 28, 2025

मोहाली की एक विशेष POCSO अदालत ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में विवादास्पद पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया है। अदालत 1 अप्रैल को उनकी सजा का ऐलान करेगी। सिंह शुक्रवार को छह अन्य आरोपियों के साथ अदालत में पेश हुए। हालांकि, सबूतों के अभाव में पांच सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया।

यह मामला 2018 का है जब जीरकपुर की एक महिला ने बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसे जुलाई 2018 में लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। जीरकपुर पुलिस ने चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले बजिंदर सिंह के खिलाफ पीड़िता की शिकायत के आधार पर छह अन्य लोगों के साथ एफआईआर दर्ज की थी। अन्य आरोपियों में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ ​​पहलवान शामिल थे।

इसे भी पढ़ें: मार्कस स्टोइनिस हुए भारतीय युवा खिलाड़ियों से प्रभावित, इंडिया के प्लेयर्स का बेखौफ होकर खेलने का अंदाज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को भाया

आरोप और जांच

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 354 (शील भंग करना), 294 (अश्लील कृत्य), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 148 (दंगा) और 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) के तहत मामला दर्ज किया है। चार्जशीट के अनुसार, ताजपुर गांव में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। उसने कथित तौर पर उसका फोन नंबर ले लिया और अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दिए। उसने कथित तौर पर उसे चर्च में अपने केबिन में अकेले बैठाया, जहाँ उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

प्रमुख खबरें

शेयर बाजार में चुनिंदा तेजी, Pharma-Banking Stocks चमके, Metal Index में 5% की बड़ी गिरावट

Ireland की ऐतिहासिक जीत, Brian MacNeice बोले- भारत के 15 साल के Vaibhav Suryavanshi का इंतजार है

Reliance, HDFC और ICICI Bank ने मचाया धमाल, Top कंपनियों के Market Cap में ₹88,678 करोड़ का उछाल

Donald Trump की ईरान को सीधी चेतावनी, कहा- संघर्ष बढ़ा तो होंगे गंभीर परिणाम, US Army का एक्शन जारी