हिमाचल में कोरोना बंदिशों में ढील , नाईट कर्फयू हटाया- समारोहों में शामिल हो सकेंगे लोग

By विजयेन्दर शर्मा | Feb 09, 2022

शिमला   मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दिवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

इसे भी पढ़ें: शिवरात्रि मेले में देवी देवताओं के आदर-सत्कार व सुविधाओं का रखा जाएगा विशेष ध्यान

मंत्रिमण्डल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज़ होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर राॅयल्टी और राॅयल्टी के 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा।

इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का कैलेंडर जारी किया

बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कफ्र्यू हटाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल हैं, में 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई।

प्रमुख खबरें

Kulgam Terror Attack: छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, UP का युवक घायल, घाटी में High Alert जारी

Nuh में Brajmandal Yatra से पहले हाई अलर्ट, 3 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल

Commonwealth Games: भारतीय जूडो के लिए ऐतिहासिक दिन, Harsh Singh और Asmita Dey ने जीते दो Gold Medals

Hyderabad में PM Narendra Modi पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर Meta India प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज