Epstein Files Row: 24 घंटे में हटाए सभी कंटेंट, हरदीप पुरी की बेटी की याचिका पर HC ने दिया आदेश

By अभिनय आकाश | Mar 17, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को दोषी ठहराए गए अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना ने कई उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सामग्री को किसी भी तरह से प्रकाशित करने, प्रसारित करने या फैलाने से भी रोक दिया। हिमायनी पुरी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री को हटा देंगे या उस तक पहुंच को अवरुद्ध कर देंगे। अदालत ने पाया कि हिमायनी पुरी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए, अगली सुनवाई की तारीख तक, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं," अदालत ने कहा और मामले की अगली सुनवाई अगस्त में सूचीबद्ध की।

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याचिका में कहा गया है हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, इसी कारण उनकी बेटी, जो एक असाधारण रूप से कुशल और आत्मनिर्भर पेशेवर हैं, पर इस तरह के दुर्भावनापूर्ण हमले किए जा रहे हैं। 

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