Kerala Nun Rape Case | अदालत ने नन बलात्कार मामले में बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 14, 2022

कोट्टायम (केरल)। केरल में कोट्टायम की एक अदालत ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को नन से बलात्कार के आरोपों से शुक्रवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत द्वितीय ने बिशप को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहा था। फैसला सुनने के लिए अदालत पहुंचे मुलक्कल ने राहत की सांस ली और इस दौरान उनकी आंखें भी नम हो गई। फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों और वकीलों को गले भी लगाया।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली के गाजीपुर में लावारिस बैग में मिला बम, NSG ने बड़े गड्ढे में IED को डिफ्यूज किया

उन्होंनेकहा, ‘‘ यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। हमें इस मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने की पूरी उम्मीद थी।’’ लोक अभियोजक जितेश जे. बाबू ने भी यही भावना व्यक्त की और कहा कि पीड़िता के बयान के बावजूद ऐसा फैसला आया। उन्होंने कहा, ‘‘ इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।’’ सरकार की मंजूरी मिलने के बाद फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। नन ने जून 2018 में पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2014 से 2016 के बीच मुलक्कल ने उनका यौन शोषण किया था। वह तब रोमन कैथोलिक चर्च के जालंधर डायोसिस के बिशप थे। कोट्टायम जिले की पुलिस ने जून 2018 में ही बिशप के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था।

मामले की तहकीकात करने वाले विशेष जांच दल ने बिशप को सितंबर 2018 में गिरफ्तार किया था और उन पर गलत तरीके से बंधक बनाने, बलात्कार करने, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाये थे। मामले में नवंबर 2019 में सुनवाई शुरू हुई, जो 10 जनवरी को पूरी हुई थी। अदालत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसकी अनुमति के बिना मुकदमे से संबंधित किसी भी सामग्री को प्रसारित करने पर रोक लगा दी थी।

प्रमुख खबरें

एक दिन की गिरावट के बाद Dalal Street पर Bull Run, सेंसेक्स 790 अंक उछला।

Gold-Silver Price पर चौतरफा दबाव, मजबूत Dollar ने बिगाड़ा Market का खेल, निवेशक हुए सतर्क।

Tata Motors का Vision 2031: 12 लाख Vehicle Sales, 6 लाख करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य तय

Amazon CEO Andy Jassy की फडणवीस से मुलाकात, Maharashtra में निवेश और AI पर बड़ा फोकस