अदालत ने जेट के संस्थापक नरेश गोयल को निजी अस्पताल में कोलोनोस्कोपी कराने की अनुमति दी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 25, 2024

मुंबई की एक विशेष अदालत ने केनरा बैंक द्वारा दी गई 538 करोड़ रुपये की ऋण राशि में कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को एक स्थानीय निजी अस्पताल में ‘गैस्ट्रो’ और ‘कोलोनोस्कोपी’ कराने की अनुमति दे दी है। गोयल ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में मंगलवार को याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें संबंधित जांच कराने की सलाह दी गई है। मेडिकल इमेजिंग तकनीक का उपयोग शरीर के विभिन्न हिस्सों में बीमारियों का निदान करने के लिए किया जाता है। विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ने बुधवार को मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद गोयल को मुफ्फज़ल लकड़ावाला (गोयल के डॉक्टर) के अस्पताल में दो दिनों के लिए गैस्ट्रो और कोलोनोस्कोपी कराने की अनुमति दी।

अदालत ने कहा कि जेल अधीक्षक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे, जिस पर आने वाला खर्च गोयल वहन करेंगे। इसमें कहा गया है कि गोयल और उनके वकील प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को याचिकाकर्ता के अस्पताल में भर्ती होने की तारीख के बारे में पहले सूचित करेंगे। बंद हो चुकी एयरलाइन के प्रवर्तक (गोयल) ने 26 जनवरी को अस्पताल ले जाने का अनुरोध किया है। चार महीने से अधिक समय से जेल में बंद 74-वर्षीय व्यवसायी को हाल ही में अदालत ने यहां एक निजी अस्पताल में कई चिकित्सा परीक्षण कराने की अनुमति दी थी। अदालत ने 10 जनवरी को मानवीय आधार पर गोयल को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की भी अनुमति दी थी।

यह मंजूरी तब मिली जब कुछ दिन पहले गोयल ने अदालत को बताया कि उन्होंने ‘‘जीवन की हर उम्मीद खो दी है और ऐसी स्थिति में जीने से बेहतर होगा कि वह जेल में ही मर जाएं’’। ईडी ने गोयल को सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया था कि गोयल ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दी गयी 538.62 करोड़ रुपये की ऋण राशि में धोखाधड़ी करके धनशोधन किया था। धनशोधन का मामला कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और अब बंद हो चुकी एयरलाइन के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से संबंधित है।

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