संजय निरुपम को झटका, स्मृति ईरानी के नाम जारी समन को कोर्ट ने किया रद्द

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 19, 2018

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि के एक मामले में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम जारी समन बुधवार को रद्द कर दिए। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने ईरानी के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था। अदालत ने हालांकि, ईरानी की ओर से निरुपम के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता को जारी समन रद्द करने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि निरुपम के खिलाफ मुकदमा चलेगा।

 

न्यायमूर्ति आर. के. गौबा ने दोनों नेताओं की याचिकाओं पर दो अलग-अलग फैसले दिए। ईरानी ने अपनी याचिका में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ छह जून, 2014 में जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने निरुपम की ओर से दायर शिकायत भी रद्द करने का अनुरोध किया था।


यह भी पढ़ें: राफेल सौदे पर राहुल गांधी के 'झूठ' का पर्दाफाश हो गया: स्मृति ईरानी

 

निरुपम ने ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में 11 मार्च, 2013 को मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने ईरानी की ओर से एक जनवरी, 2013 को की गई शिकायत रद्द करने का भी अनुरोध किया था।

 

प्रमुख खबरें

No More Twitter.com: एलन मस्क ने आखिरकार वेबसाइट के लिए X.com डोमेन में परिवर्तन किया

नगर विकास मंत्री AK Sharma ने Lucknow की चटोरी गली में Rajnath Singh के समर्थन में किया जनसंपर्क

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत

Bihar Araria Crime | पुलिस लॉकअप में जीजा-साली ने लगाई फांसी, अररिया के ताराबाड़ी थाने में गांव वालों ने लगाई आग