नवाज शरीफ की सजा निलंबित करने पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 21, 2019

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भ्रष्टाचार के मामले में मिली सजा को चिकित्सकीय आधार पर निलंबित करने की अपील पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया। 69 वर्षीय शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने अल अजीजिया मामले में दोषी ठहराया है और वह लाहौर की कोटलखपत जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं।

हृदय से जुड़ी समस्याएं बढ़ने के बाद, अपने वकील ख्वाजा हैरिस के माध्यम से शरीफ ने पिछले माह एक आवेदन दे कर स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते जमानत की मांग की थी।

इसे भी पढ़ें- तिब्बती विद्रोह के 60 वर्ष पूरे होने के मद्देनजर तिब्बत में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमीर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की पीठ ने शरीफ की अपील पर सुनवाई की। हैरिस ने शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और यह नहीं बताया कि वह किस तारीख को इस फैसले का ऐलान करेगी। शरीफ को जेल से पिछले सप्ताह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रमुख खबरें

Hormuz Strait पर तनाव खत्म? सूत्रों का दावा- America-Iran में नौसैनिक नाकाबंदी हटाने पर बनी ऐतिहासिक सहमति

बीती रात 1 बजकर 5 मिनट पर Indian Armed Forces ने फिर से जो कुछ किया, हिल गया पूरा Pakistan

UPSSSC Vacancy 2026: UPSSSC ने निकाली Forest Guard की 708 नौकरियां, इस तारीख से शुरू होंगे Application

Rabindranath Tagore Birth Anniversary: जब Gitanjali के लिए मिला Nobel Prize, दुनिया ने माना भारतीय साहित्य का लोहा