दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 23 नवंबर तक बढ़ी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 20, 2020

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और छात्र शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को तीन दिनों के बढ़ा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने विशेष अभियोजक के अनुरोध के बाद दोनों की न्यायिक हिरासत 23 नवंबर तक बढ़ा दी। 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने खालिद सैफी को दी जमानत, आरोपपत्र पर उठाए सवाल 

न्यायाधीश ने खालिद से पूछा कि क्या उन्हें तिहाड़ जेल में किसी तरह की दिक्कत भी हो रही है, जैसा कि पूर्व में उन्होंने जिक्र किया था। इस पर खालिद ने कहा, ‘‘मेरी आजादी पर रोक लगाने और दुर्भावनापूर्ण जांच के अलावा, मुझे और किसी चीज से दिक्कत नहीं है।’’ खालिद ने पूर्व में आरोप लगाया था कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान अपने सेल से बाहर निकलने या किसी से मिलने नहीं दिया जाता। मामले पर आगे 23 नवंबर को सुनवाई होगी।

प्रमुख खबरें

Manipur के Kangpokpi में 6 ग्रामीणों की हिरासत पर हिंसक विरोध, बाद में हुए रिहा

Iran में युद्ध और दमन ने आम जनता का जीना दूभर किया, Nobel Laureate Narges Mohammadi का बयान

OpenAI और Google समेत दिग्गज टेक कंपनियों पर AI विकास की गति धीमी करने का मुकदमा

Caribbean Sea में संदिग्ध ड्रग बोट पर US Military का हमला, 4 लोगों की मौत