High Court ने पंजाब सरकार को अमृतपाल की पैरोल याचिका पर फैसला लेने के लिए सात कार्यदिवस का समय दिया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 24, 2026

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर सात कार्यदिवसों के भीतर निर्णय ले।

बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण नौ मार्च से दो अप्रैल तक होगा। मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब के गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के 17 जनवरी के आवेदन पर सात कार्य दिवसों के भीतर निर्णय लें।

पीठ ने आदेश दिया कि अमृतपाल (33) द्वारा दी गई अर्जी पर लिए गए निर्णय के बारे में याचिकाकर्ता और उनके वकील को भी तुरंत सूचित किया जाए। याचिका के अनुसार, अमृतपाल पंजाब में पिछले साल आई भीषण बाढ़, राज्य में मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे और अपने खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के विकास संबंधी मुद्दों सहित विभिन्न मामलों को संसद में उठाना चाहते हैं।

प्रमुख खबरें

DMK का Rahul Gandhi पर तीखा हमला: विपक्षी एकता के लिए बड़ा मज़ाक, राजनीतिक रूप से अपरिपक्व

TMC में टूट पर सस्पेंस! Speaker Om Birla लेंगे आखिरी फैसला, दोनों गुटों को भेजा गया नोटिस

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! अब बिना Prescription नहीं मिलेगा कोई भी Cough Syrup, नया नियम लागू

Astrology Tips: कलाई पर कौन सा कलावा देगा Good Luck? जानें ग्रहों से इसका गहरा Connection