सरकार द्वारा दत्ता पीठ में हिंदू अनुष्ठान के लिए मुजावर की नियुक्ति मुस्लिम आस्था के खिलाफ:अदालत

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 29, 2021

चिकमंगलूरु जिले में स्थित गुरु दत्तात्रेय पीठ-बाबा बुदनगिरि दरगाह विवाद मामले से जुड़े एक महत्वपूर्ण आदेश में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केवल एक मुजावर को स्वामी दत्तात्रेय को फूल चढ़ाने और नंदा दीप प्रज्जवलित करने के लिए नियुक्त किया था।

अदालत ने इस नियुक्ति को मुस्लिम आस्था के खिलाफ करार दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार का यह आदेश दोनों समुदायों (हिंदू और मुस्लिम) को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है।

 

इसे भी पढ़ें: न्यू मैंगलोर बंदरगाह में ट्रक पार्किंग टर्मिनल की आधारशिला, व्यापार विकास केंद्र का उद्घाटन हुआ

 

न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार ने कहा कि सरकारी आदेश में एक केवल एक मुजावर को गुफा के गर्भगृह में प्रवेश करने और हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों को तीर्थ (चरणामृत) वितरित करने की अनुमति दी गई है।

अदालत ने सरकार के आदेश के मद्देनजर इस बात का भी उल्लेख किया कि मुजावर को ही मूर्ति को फूल चढ़ाने और नंदा दीप जलाने की जिम्मेदारी दी गई है जोकि मुस्लिमों की आस्था के खिलाफ है क्योंकि मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं।

 

इसे भी पढ़ें: एफएसएसएआई की खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में गुजरात, केरल, तमिलनाडु शीर्ष पर

 

प्रमुख खबरें

Shah ने BJP और उसके छद्म सहयोगियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने का निर्देश दिया: Omar

विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजने में Congress अव्वल : Chief Minister Mohan Yadav

Manoj Tiwari ने मुझ पर हमला कराया क्योंकि लोग अब उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं: Kanhaiya

Shakti Yojana से Metro को नुकसान होने संबंधी प्रधानमंत्री की टिप्पणी से हैरान हूं: Shivkumar