By अभिनय आकाश | Mar 10, 2025
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने संसद के आगामी सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी और राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 19 मार्च को सूचीबद्ध किया। विस्तृत आदेश का इंतजार है। 3 मार्च को अदालत ने एनआईए से याचिका पर जवाब मांगा, जिसके बाद दलीलें सुनने के बाद उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राशिद के लिए अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय द्वारा 27 फरवरी को दायर आवेदन में इस आधार पर राहत मांगी गई थी कि राशिद एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आगामी सत्र में भाग लेने की आवश्यकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी को सत्र न्यायाधीश को मामले में राशिद की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने 24 दिसंबर, 2024 के आदेश के मद्देनजर यह निर्देश पारित किया, जिसके तहत सत्र न्यायालय ने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि वह मामले को सांसदों के मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत में स्थानांतरित कर दें। राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से वित्तपोषित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।