न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 14, 2025

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र से जवाब देने को कहा। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर भी गौर किया कि ‘‘निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई विचार शामिल हैं।’’

पीठ ने शिक्षाविद् जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक द्वारा दायर याचिका को आठ सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। जब भट्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, तो सीजेआई ने कहा, ‘‘पहलगाम में जो हुआ उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते... निर्णय लेना संसद और कार्यपालिका का काम है।’’

उच्चतम न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था। यह अनुच्छेद पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि इस केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव होंगे और इसका राज्य का दर्जा ‘‘जल्द से जल्द’’ बहाल किया जाएगा। पिछले साल, शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

प्रमुख खबरें

Womens Cricket में नारी शक्ति की क्रांति, BBC Report में खुलासा- दोगुनी हुई भागीदारी।

किसानों का इंतजार खत्म! PM Kisan योजना की 22वीं किस्त जारी, Account में आए ₹2000, ऐसे करें Check

अनिल अंबानी के बेटे Jai Anmol पर CBI का शिकंजा, 228 करोड़ के Bank Fraud केस में हुई पूछताछ

BSEB 12th Result: खत्म होगा लाखों छात्रों का इंतजार! इस Date को आएगा बिहार बोर्ड का रिजल्ट