POCSO Act Case: बीएस येदियुरप्पा को कोर्ट का समन, 15 जुलाई को पेश होने का आदेश

By अभिनय आकाश | Jul 05, 2024

बेंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को एक नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ दायर मामले में 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा 27 जून को भाजपा के दिग्गज नेता के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद आया है। सीआईडी ​के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी, 2024 को अपने आवास पर एक 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया, जब वह और उसकी मां लड़की के खिलाफ यौन उत्पीड़न के पिछले मामले में मदद मांगने के लिए उनसे मिलने गए थे।

इसे भी पढ़ें: Anti Superstition law: देश में अंधविश्वास विरोधी कानून लाने का वक्त आ गया है? महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं

आरोपपत्र में येदियुरप्पा और उनके तीन सहयोगियों, जिनमें एक वकील और दो करीबी सहयोगी शामिल हैं, पर पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे देकर मामले को कवर करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है। तीनों सहयोगियों पर सबूतों को नष्ट करने और येदियुरप्पा को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। येदियुरप्पा पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 214 (अपराध को छुपाने के लिए रिश्वत) के तहत आरोप लगाया गया है।

प्रमुख खबरें

Delhi Police ने 2021 के मर्डर केस में भगोड़ा हरीश उर्फ पिलुआ पकड़ा

न्यूयॉर्क में ICE अधिकारियों की कार्रवाई, कार से टक्कर मारने वाले व्यक्ति पर चलाई गोली

Lilavati Hospital Trust वित्तीय धोखाधड़ी मामला: Mumbai Sessions Court ने FIR के आदेश को सही ठहराया

Ranchi T20: Shai Hope के नाबाद शतक से जीता West Indies, सीरीज 1-1 से बराबर