By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 11, 2023
नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कथित तौर पर 75 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि का गबन करने से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आरोपियों इजहार हुसैन जाफरी, अली अब्बास जाफरी और रवि प्रकाश गुप्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल में इन तीनों को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष 23 जून को आरोपपत्र दायर किया गया था और अदालत ने आठ अगस्त को इसका संज्ञान लिया। ईडी ने दावा किया, “ये लोग हाइगिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के तहत घोटाला कर रहे थे और इन्होंने छात्रों के रूप में दिखाए गए अपात्र व्यक्तियों के आधार व बैंक विवरण का उपयोग करके धोखाधड़ी से लगभग 100 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की।