Court ने उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाला धन शोधन मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 11, 2023

नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कथित तौर पर 75 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि का गबन करने से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आरोपियों इजहार हुसैन जाफरी, अली अब्बास जाफरी और रवि प्रकाश गुप्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।

इसे भी पढ़ें: सीआरपीएफ में तैनात जवान पति ने पत्नी और उसके भाई को गोली मारी, दोनों घायल

प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल में इन तीनों को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष 23 जून को आरोपपत्र दायर किया गया था और अदालत ने आठ अगस्त को इसका संज्ञान लिया। ईडी ने दावा किया, “ये लोग हाइगिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के तहत घोटाला कर रहे थे और इन्होंने छात्रों के रूप में दिखाए गए अपात्र व्यक्तियों के आधार व बैंक विवरण का उपयोग करके धोखाधड़ी से लगभग 100 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की।

प्रमुख खबरें

Rajasthan : सिरोही में ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

परिस्थितिजन्य साक्ष्य से तभी सजा संभव जब दोष सिद्ध हो: Supreme Court

PM Modi ने Goa Liberation Day पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया

Kerala के वालयार में चोरी के संदेह में झारखंड निवासी की पीट-पीटकर हत्या