अदालत धनशोधन मामले में गिफ्तार राजीव सक्सेना की जमानत पर शुक्रवार को देगी फैसला

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 26, 2021

नयी दिल्ली। दिल्ली की अदालत बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन के मामले में आरोपी राजीव सक्सेना की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत ने आरोपी की ओर से पेश वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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ईडी ने उनके आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हे जेल से रिहा किया गया तो वह फरार हो सकते हैं और इससे जारी जांच प्रभावित हो सकती है। ईडी ने 12 सितंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े ऋण धोखाधड़ी कांड में सक्सेना को गिरफ्तार किया था। बैंक ने आरोप लगाया है कि मोजर बेयर, उसके निदेशक और अन्य ने बैंक से 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

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