मध्य प्रदेश में ब्लॉक, ग्राम स्तरीय एवं नगरीय वार्ड में संकट प्रबंधन समूह गठन के निर्देश

By दिनेश शु्क्ल | May 10, 2021

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिये ब्लॉक स्तरीय, ग्राम स्तरीय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूहों का गठन किया जाये। जिला स्तर पर पूर्व में ही जिला संकट प्रबंधन समूह गठित है और उनके द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिये सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है।

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डॉ. राजोरा ने बताया कि विकासखण्ड संकट प्रबंधन समूह में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष होंगे। इस समूह में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, विकासखण्ड मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के आयुक्त के प्रतिनिधि अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर महिला एवं बाल विकास विभाग, क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, कलेक्टर द्वारा नामांकित विकासखण्ड के जन-प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्वयंसेवी संगठन सदस्य होंगे।

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डॉ. राजोरा ने कहा कि प्रत्येक गाँव में ग्राम संकट प्रबंधन समूह का गठन किया जाये। ग्राम संकट प्रबंधन के समूह के अध्यक्ष ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होंगे। ग्राम पंचायत के सचिव, जन अभियान परिषद, महिला स्व-सहायता समूह, राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता, प्रशासनिक समिति के संबंधित ग्राम में निवासरत सदस्य, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और ग्राम के कोटवार/पटेल समूह के सदस्य होंगे।

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नगरीय क्षेत्रों में वार्ड वार संकट प्रबंधन समूह के गठन के निर्देश दिये गए हैं। डॉ. राजोरा ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में वार्ड संकट प्रबंधन समूह में वार्ड प्रभारी अधिकारी अध्यक्ष होंगे। क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, नगर निगम आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नामांकित जन-प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, वार्ड के प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, स्वयंसेवी संगठन, जन अभियान परिषद, राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता महिला स्व-सहायता समूह सदस्य होंगे।

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अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजोरा ने बताया कि ब्लॉक संकट प्रबंधन समूह के आदेश जिला कलेक्टर, नगरीय वार्ड संकट प्रबंधन समूह के आदेश सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ग्राम संकट प्रबंधन समूह के आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी किए जायेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त समूहों की माह में कम से कम एक बैठक हो। उनके द्वारा सतत इन समूहों के कार्य की समीक्षा भी सुनिश्चित की जायेगी। राजोरा ने बताया कि पूर्व में ब्लॉक, वार्ड और ग्राम स्तर पर गठित संकट प्रबंधन समूह इस आदेश से गठित समूहों में समाहित होंगें।

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