20 फरवरी से पहले डिलीवरी कराने के लिए अस्पतालों में लगी भीड़, क्या है ट्रंप का वो आदेश जिसने गर्भवती महिलाओं में मचाया हड़कंप

By अभिनय आकाश | Jan 23, 2025

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले किए। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने जो भी ऐलान किए थे, उसे अब वो कुछ हद तक पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप के एक फैसले से प्रेग्नेंट महिलाएं अस्पतालों में पहुंचने लगी हैं। ये महिलाएं समय से पहले डीलिवरी के लिए अस्पताल में फ़ॉर्म साइ कर रही हैं। ट्रंप के नए आदेश के अुसार जो बच्चे 20 फरवरी के बाद जन्म लेंगे उन्हें अमेरिका की जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी। इसी के चलते कई परिवार चाहते हैं कि उनके बच्चे 20 फरवरी से पहले जन्म ले और बर्थराइट सिटिजनशिप हासिल करें। ट्रम्प ने शपथ लेने के बाद अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने के अलावा जन्मजात नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) को खत्म करने को लेकर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वह आदेश होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति जारी करते हैं। उनका यह आदेश कानून बन जाता है जिसे कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती। 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू जर्सी के एक मैटरनिटी क्लिनिक के डॉ. एसडी रामा ने बताया कि ट्रंप के बर्थराइट के 14वें संशोधन में बदलाव करने के कदम के चलते वक्त से पहले बच्चों की डिलीवरी कराने के लिए लंबी लाइन लग गई है। रमा के क्लिनिक में कतार में लगने वालों में से अधिकांश भारतीय महिलाएं हैं जो गर्भावस्था के आठवें या नौवें महीने में हैं, वे सभी 20 फरवरी से पहले सी-सेक्शन निर्धारित करने के लिए कह रही हैं। जिससे 20 फरवरी से पहले उनकी डिलीवरी हो जाए और उनके बच्चों को जन्मजात अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। एक सात महीने की गर्भवती महिला अपने पति के साथ समय से पहले प्रसव के लिए साइन अप करने आई थी। 

इसे भी पढ़ें: DOGE की स्थापना के 69 दिनों बाद ही रामास्वामी क्यों हो गए आउट? एलन मस्क और H1B Visa का क्या है कनेक्शन

जन्मजात नागरिकता क्या है?

अमेरिकी जमीन पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को अपने आप ही नारिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता-पिता का इमिग्रेशन या फिर नागरिकता का स्टेटस कुछ भी हो। ट्रंप के आदेश के लागू होने के नाद अमेरिका में पैदा हुए सच्चे को नागरिकता उसी हालत में मिलेगी, जन उसके माता- पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो, ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर अमेरिकी सेना में हो।

प्रमुख खबरें

India Biennale के लिए जंतर-मंतर और Safdarjung Tomb समेत दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल चयनित

CEC और ECs की Blanket Immunity को चुनौती, Supreme Court ने जारी किया नोटिस

Harley-Davidson X350T का EICMA में ग्लोबल डेब्यू, 2027 में भारत आएगी सबसे सस्ती बाइक

ISRO ने पूरी की NVS-03 की अंतिम ऑर्बिट रेजिंग, NavIC सैटेलाइट नेटवर्क को मिली ताकत