By अभिनय आकाश | May 27, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत सुनवाई में शामिल होने के लिए आप सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट पहुंचीं। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि यह जमानत याचिका विचार योग्य है। यह सही अदालत है जिसके पास जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। तीस हजारी अदालत ने कथित स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मालीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने शिकायत दर्ज करने में 3 दिन की देरी का जिक्र किया। वह डीसीडब्ल्यू प्रमुख थी, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से पता था। अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उन्हें तुरंत शिकायत करनी चाहिए थी।
विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने यह नहीं कहा कि सीएम ने उन्हें अपने परिसर में आने के लिए बुलाया था। उन्होंने जो किया वह अतिक्रमण है। क्या कोई इस तरह किसी के आवास में प्रवेश कर सकता है? यह सीएम हाउस है। उन्हें (मालीवाल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था)। वह अंदर घुस गईं। क्या एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल सकता है?