क्या केंद्र का वक्फ कानून सही है? 15 सितंबर को आएगा फैसला, CJI की पीठ करेगी सुनवाई

By अभिनय आकाश | Sep 13, 2025

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना आदेश सुनाने वाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर 22 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची के अनुसार, सीजेआई सोमवार, 15 सितंबर को सुबह 10.30 बजे वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के रूप में पंजीकृत मामले में आदेश सुनाएंगे।

इसे भी पढ़ें: Yes Milord: आधार पर कैसे फंस गया चुनाव आयोग? बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दे दिया

25 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम, 2025 का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया। केंद्र ने संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले किसी भी कानून पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की पूर्ण रोक लगाने का विरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में केवल पाँच याचिकाओं को ही मुख्य याचिका माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अन्य रिट याचिकाओं को हस्तक्षेप याचिका माना जाएगा। 2025 अधिनियम के खिलाफ 100 से ज़्यादा याचिकाएँ दायर की गई थीं।

प्रमुख खबरें

आखिर भारत की बढ़ती परमाणु ताकत से चौकन्ना क्यों होने लगा अंतरराष्ट्रीय जगत?

NEET-महंगाई पर Congress का Action Plan, कुमारी शैलजा बोलीं- जनता का दर्द उठाना ज़िम्मेदारी

Meenakshi Natarajan का Nomination रद्द, Congress बोली- BJP संविधान खत्म कर रही है

West Bengal Budget का पूरा फोकस North Bengal पर, वित्त मंत्री Swapan Dasgupta बोले- अब उपेक्षा नहीं