By अभिनय आकाश | Nov 11, 2022
दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन, आतिशी, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज सहित आप नेताओं के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर एक मामले में मानहानि के अपराध से बरी करने की मांग की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “कानून में यह पहले ही तय हो चुका है कि समन मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपी को बरी करने या समन आदेश को वापस लेने/समीक्षा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, आरोपी व्यक्तियों की वर्तमान मामले से आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज की जाती है।