Delhi की अदालत ने PFI leaders के खिलाफ NIA case में बंद कमरे में कार्यवाही का आदेश दिया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 04, 2026

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेताओं के खिलाफ एनआईए मामले में बंद कमरे में कार्यवाही करने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश (एनआईए) प्रशांत शर्मा पीएफआई के 20 आरोपी नेताओं के खिलाफ आरोपों की सुनवाई कर रहे हैं। शर्मा ने मीडियाकर्मियों को अदालत छोड़ने के लिए कहा और बताया कि कार्यवाही बंद कमरे में होगी।

सूत्रों ने बताया कि अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात जनवरी को तय की है। एनआईए ने 21 दिसंबर, 2025 को एक अदालत को बताया था कि पीएफआई पड़ोसी देशों से हथियार खरीदने, अपने कैडरों को हथियार प्रशिक्षण प्रदान करने और मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रही थी।

सितंबर 2022 में, केंद्र ने एक कड़े आतंकवाद-निरोधक कानून के तहत पीएफआई और उसके कई सहयोगियों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों से संबंध होने का आरोप लगाया गया था।

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