दिल्ली विधानसभा सुरक्षा चूक मामला: कोर्ट ने आरोपी सरबजीत सिंह के मानसिक स्वास्थ्य के आकलन का दिया निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 28, 2026

नयी दिल्ली, 28 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने विधानसभा सुरक्षा चूक मामले के आरोपी सरबजीत सिंह के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) को विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश आरोपी के वकील द्वारा अदालत को यह बताए जाने के बाद दिया गया कि सरबजीत ‘बाइपोलर डिसऑर्डर’ से पीड़ित है। वकील ने इस संबंध में मेडिकल बोर्ड गठित करने का अनुरोध किया था।

सरबजीत सिंह ने छह अप्रैल, 2026 को विधानसभा परिसर के एक प्रवेश द्वार पर कथित रूप से अपनी कार चढ़ा दी थी, जिससे वहां ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया था। अदालत ने 27 जुलाई को पारित अपने आदेश में याचिका स्वीकार करते हुए मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। यह बोर्ड जांच करेगा कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है या नहीं और क्या वह अपना बचाव करने में सक्षम है।

अभियोजन पक्ष ने भी मेडिकल बोर्ड के गठन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

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