Delhi Court का बड़ा फैसला: 'Illegal Immigrant' होना अनिश्चितकाल जेल का आधार नहीं, बिलाल हुसैन को राहत

By अभिनय आकाश | Jan 29, 2026

साकेत जिला न्यायालय ने अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी बिलाल हुसैन की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उसने न तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और न ही जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी एक अवैध अप्रवासी है, जो उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। वह फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में वर्ष 2024 में दर्ज एक एफआईआर में आरोपी है। उसे 28 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) गौरव गुप्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा बिलाल हुसैन को दी गई जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि आरोपी ने किसी भी तरह से उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है या उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकी सूचना पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर कई आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए। आरोप है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने और उनके लिए भारतीय पहचान पत्र प्राप्त करने में सहायक था। पूछे जाने पर, जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद आधार कार्डों का सत्यापन अभी बाकी है, क्योंकि यूआईडीएआई से जवाब का इंतजार है। आरोपी बिलाल हुसैन को भारत-बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार करते हुए पकड़ा गया था, और उसकी सूचना पर बरामद की गई वस्तुओं में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम पर आधार कार्ड और पांच पैन कार्ड तथा बांग्लादेशी पहचान पत्र शामिल हैं। पुलिस ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसके भाई अनीश शेख को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। यह भी कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो वह अदालत की कार्यवाही से भाग सकता है और अन्य वांछित व्यक्तियों को चेतावनी दे सकता है।

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