दिल्ली सरकार ने निजी निर्माण स्थलों को 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 17, 2021

नयी दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी निजी निर्माण स्थलों को धूल प्रदूषण रोकने के लिए 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है। सरकार ने दिल्ली में निर्माण कार्य में लगी सभी सरकारी एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और उन्हें 21 सितंबर तक धूल प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा। राय ने कहा कि शहर में कई निजी एजेंसियां निर्माण कार्य कर रही हैं। उन्होंने एलएंडटी, शापूरजी, एनबीसीसी, सहित 50 से अधिक ऐसी कम्पनियों के साथ बैठक की।

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इसके अलावा, 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक बड़े निर्माण स्थल पर ‘एंटी-स्मॉग गन’ तैनात करना जरूरी है। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों का भी पूरी तरह ढंका होना जरूरी है। स्थल के निर्माण या उसे ध्वस्त (सी एंड डी) करने के बाद किसी अपष्टि सामग्री का सड़क किनारे ढेर ना लगे। इसके अलावा खुले में पत्थर काटने की भी अनुमति नहीं होगी।

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