Supreme Court में GNCTD एक्ट को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, याचिका में संशोधन की अनुमति मिली

By अभिनय आकाश | Aug 25, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को अपनी रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी, जो जीएनसीटीडी (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। जीएनसीटीडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.अभिषेक मनु सिंघवी ने अधिवक्ता शादान फरासत की सहायता से मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संशोधन आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तदनुसार, संशोधन आवेदन की अनुमति दी गई।

इसे भी पढ़ें: Arvind Kejriwal बोले- पार्टियां एक-दूसरे से लड़ना बंद करें, विकास के लिए मिलकर करना चाहिए काम

इस बीच, केंद्र ने भी मई के संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा की मांग की है। पिछले महीने, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जिसे अब दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

प्रमुख खबरें

बार-बार Shampoo करने का झंझट खत्म, ये Summer Special हेयर मास्क देगा बड़ी राहत

Post-Poll हिंसा का डर! West Bengal में 20 June तक मुस्तैद रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां

Raghav Chadha को Delhi HC का दो टूक: राजनीतिक आलोचना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं

Mamata Banerjee की सबसे बड़ी Political हार? Bhabanipur सीट ही नहीं, अपना होम वार्ड भी गंवाया