By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 04, 2021
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान एवं संक्षिप्त शब्द ‘‘वाईएसआर’’ का इस्तेमाल करने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने का अनुरोध करने वाली अन्ना वाईएसआर कांग्रेस की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि याचिका सुनवाई के ‘‘योग्य नहीं’’ है। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।