By अभिनय आकाश | Aug 01, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशल सिंह को मानहानि के मामले में अंतरिम राहत दी। यह मामला उनके खिलाफ़ इंस्टाग्राम पर की गई कई सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा था। जस्टिस सचिन दत्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देश दिया कि वे तुरंत उन सभी कथित मानहानिपूर्ण इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स, स्टोरी हाइलाइट्स, कैप्शन, कमेंट्स और अन्य संबंधित कंटेंट को हटा दें, जो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट या उनके द्वारा संचालित या नियंत्रित किसी अन्य अकाउंट पर पब्लिश किए गए थे। यह निर्देश उन कंटेंट के लिए है जिनमें वादी पर यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार या इसी तरह के आचरण का झूठा आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी कंटेंट हटाने में विफल रहती हैं, तो वादी प्रतिवादी नंबर 2 (इंस्टाग्राम/मेटा) से संपर्क कर सकते हैं, और तब प्रतिवादी नंबर 2 को कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
वादी ने तर्क दिया कि पोस्ट में उन पर यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न और नाबालिगों के प्रति शोषणकारी व्यवहार का झूठा आरोप लगाया गया था। यह तर्क दिया गया कि आरोप पूरी तरह से झूठे थे और कंटेंट देखने से ही मानहानिपूर्ण लग रहा था।