Ballia में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी नौशाद को 25 साल की कैद: POCSO Court

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उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी नौशाद को दोषी ठहराते हुए 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला सहतवार थाना क्षेत्र का है, जहां अप्रैल 2024 में पीड़िता के साथ यह वारदात हुई थी।

बलिया (उप्र), एक अगस्त उत्तर प्रदेश के बलिया की स्थानीय अदालत ने एक किशोरवय लड़की को अगवा कर उससे बलात्कार करने के मामले में आरोपी एक युवक को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने शनिवार को बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की को 24 अप्रैल 2024 को दवा लेने के लिए बाजार जाने के दौरान नौशाद नामक युवक ने अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर नौशाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

राय ने बताया कि विशेष जज (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी नौशाद को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

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