By अभिनय आकाश | Aug 11, 2023
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक और इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया। ईडी ने 2021 के दिल्ली HC के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि समाचार पोर्टल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि उनकी जांच में न्यूज़क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सबूत मिले हैं।
ईडी ने कहा, जांच के दौरान बिना किसी दंडात्मक कदम के निर्देश देना वस्तुतः जमानत देने की शर्तों की संतुष्टि के बिना आरोपी को अग्रिम जमानत देने के समान है। इसमें आगे कहा गया कि मामले में आगे की जांच के आलोक में अतिरिक्त सामग्री सामने आई है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के साथ-साथ एक अनुसूचित अपराध के कमीशन का खुलासा करती है जिसकी सूचना विधेय एजेंसी को दी गई है। अदालत ने ईडी को एजेंसी की जांच को चुनौती देने वाली न्यूज़क्लिक की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।