दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार से सांसद के रूप में Chirag Paswan के निर्वाचन के खिलाफ याचिका खारिज की

By रेनू तिवारी | Apr 30, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि चूंकि चुनाव बिहार में हुए थे, इसलिए इसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि चूंकि चुनाव बिहार में हुए थे, इसलिए उच्च न्यायालय के पास चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा, "तदनुसार, चुनाव याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर खारिज किया जाता है।" हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह यौन उत्पीड़न की शिकार है, जो प्रिंस राज और उसके चचेरे भाई पासवान सहित उसके सहयोगियों के "आग्रह" पर किया गया था, जिन्होंने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करते समय इस "आपराधिक पृष्ठभूमि" का खुलासा नहीं किया था।

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उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक मामलों के संबंध में झूठा हलफनामा दाखिल करना या हलफनामे में कोई जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 ए का उल्लंघन है और इसके लिए छह महीने की सजा हो सकती है। भारत के चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दिल्ली में चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि चुनाव बिहार में हुए थे।

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