By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 03, 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने से पतंजलि पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने पतंजलि को विज्ञापन प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध करने वाली डाबर की अंतरिम याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा, ‘‘याचिका स्वीकार की जाती है।’’ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है।