Delhi Police और RAF के लिए Body Camera अनिवार्य नहीं, Delhi High Court का PIL पर आदेश

By अभिनय आकाश | Oct 07, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भीड़ को काबू करने और विरोध-प्रदर्शन को संभालने के दौरान अनिवार्य रूप से बॉडी-वर्न कैमरे पहनने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। एक बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि वह बॉडी कैमरों के अनिवार्य इस्तेमाल की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को एक 'रिप्रेजेंटेशन' (अनुरोध) के तौर पर ले और छह महीने के भीतर उस पर फैसला करे।

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