By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 31, 2026
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के मामले में मुकदमे की सुनवाई तय समय-सीमा में पूरी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका श्रद्धा वॉकर के भाई ने दायर की थी।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका? अदालत ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट को इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती कि वह मामले को किसी तय समय-सीमा में समाप्त करे। अदालत का यह अवलोकन याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी की जाएगी।
श्रद्धा वॉकर हत्याकांड का मामला यह मामला दिल्ली और महाराष्ट्र सहित देश भर में चर्चा का विषय रहा है। श्रद्धा वॉकर की कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर उन्हें अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और यह ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है।
न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी अदालतें आमतौर पर न्यायिक प्रक्रियाओं की अपनी गति और जटिलताओं के कारण समय-सीमा निर्धारित करने में संकोच करती हैं, खासकर जब मामला गंभीर अपराधों से जुड़ा हो। ऐसे मामलों में साक्ष्य जुटाने, गवाहों की गवाही और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में समय लग सकता है।